आगरा के महात्मा गांधी मार्ग (एमजी रोड) और फतेहाबाद रोड पर 20 मार्च तक बरात और जुलूस निकाले जाने पर जिला प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है। बोर्ड परीक्षाएं और त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन ने 20 मार्च तक के लिए ही धारा 144 लागू कर दी है। अगर किसी ने बरात या जुलूस निकाला तो उसके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का केस ( धारा 188) दर्ज किया जाएगा।
चेतावनी दी गई है कि अगर बगैर पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोग जमा हुए तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। शांति भंग की आशंका में उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। बगैर पूर्व अनुमति सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर बजाने पर भी पाबंदी है।
इन चीजों पर भी प्रतिबंध
इस अवधि में किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई भी झांकी या जुलूस बिना अनुमति के निकालना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेशस्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाम हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने को प्रेरित करेगा।